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    7 वर्ष का बालक बना 107 का अभियुक्त

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    Updated: Fri, 29 Aug 2014 01:02 AM (IST)

    संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : एसडीएम ओमप्रकाश मंडल की न्यायालय में गुरुवार को न्यायालय के कटघरे में दो मासूमों को खड़ा होना पड़ा। आरोपी रंजीत कुमार को गोद में उठाकर अदालत को दिखाना पड़ा। न्यायालय ने उसके साथ ही उसके सहोदर भाई पंकज कुमार को आरोपमुक्त कर दिया। वाद से दोनों का नाम निकालने का आदेश दिया। रंजीत सात वर्ष का है और पंकज मात्र 11 साल का। दोनों की पेशी भूमि विवाद के मामले में भादसं की धारा 107 के तहत हुई। अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दीनानाथ यादव बनाम उदय यादव मो.नं. 1030/14 में बहस किया। बताया कि खुदवा पुलिस ने घोर लापरवाही की है। बिना भौतिक सत्यापन के ही सीधे वादी के आवेदन पर आरोपी बना दिया। लल्लू कुमार भी नाबालिग है। उसकी उम्र बमुश्किल 14 साल की होगी। दस्तावेजों के अनुसार रंजीत की जन्म तिथि 10.6.2006 है और वह रा.कृ.तिलक मध्य विद्यालय में चौथी कक्षा का छात्र है। पंकज वर्ग पांच में पढ़ता है और उसका जन्म तिथि 5.2.2003 है। दोनों प्रमाण पत्र स्कूल ने 16 अगस्त 2014 को जारी किया है। मामले में कुल दस आरोपी बनाए गए हैं। डीएसपी मो.अनवर जावेद ने माना कि यह नियम संगत नहीं है। लापरवाही हुई है। किस अधिकारी की गलती है इसकी जाच करने का आश्वासन दिया।

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