छुट्टियां मनाने सिंगापुर गए दो भारतीयों ने सेक्स वर्करों से ही कर दी लूटपाट, कोर्ट की सजा सुनकर हिल गए आरोपी
सिंगापुर की अदालत ने दो भारतीयों अरोक्कियासामी डैसन और राजेंद्रन मालियारासन को सेक्स वर्करों से लूटपाट के मामले में पांच साल एक महीने की जेल और 12 बेंत की सजा सुनाई है। आरोपियों ने पहले महिलाओं को होटल में बुलाया फिर उनके साथ मारपीट की और उनसे नकदी गहने पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर की अदालत ने दो भारतीयों को पांच साल एक महीने की जेल और 12 बेंत की सजा सुनाई है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने छुट्टियां मनाने के दौरान होटल में दो सेक्स वर्करों से लूटपाट और मारपीट की।
अरोक्कियासामी डैसन और राजेंद्रन मालियारासन 24 अप्रैल को भारत से सिंगापुर घूमने गए थे। 26 अप्रैल को लिटिल इंडिया इलाके में एक अनजान शख्स ने उनसे पूछा कि क्या वे सेक्स के लिए महिलाओं को बुलाना चाहते हैं। फिर उस व्यक्ति ने उन दोनों को दो महिलाओं से बात करने के लिए उनके नंबर दिए।
कैसे घटना को दिया अंजाम?
इसके बाद अरोक्किया ने राजेंद्रन से कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए महिलाओं को होटल में बुलाकर लूट लेते हैं। राजेंद्रन ने इस पर हामी भर दी। शाम 6 बजे पहली महिला होटल आई तो दोनों ने उसके हाथ-पैर कपड़ों से बांध दिए और उसे थप्पड़ मारे।
इसके बाद उन्होंने महिला के गहने, 2 हजार सिंगापुर डॉलर नकद, पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए। उसी रात करीब 11 बजे उन्होंने दूसरी महिला को बुलाया। वो जैसे ही होटल पहुंची आरोपियों ने उसके हाथ पकड़कर खींचा और राजेंद्रन ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह चीख न सके। इस बार दोनों ने 800 सिंगापुर डॉलर नकद, दो मोबाइल फोन और पासपोर्ट छीन लिया।
कैसे पकड़े गए आरोपी?
जाते-जाते उन्होंने महिला को धमकी दी कि जब तक वे वापस न आएं, वह कमरे से बाहर न निकले। अगले दिन दूसरी पीड़ित महिला ने एक शख्स को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने खबर दी गई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।
कोर्ट में आरोपियों की दलील
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर दोनों ने रहम की अपील की। अरोक्किया ने कहा कि पिछले साल उनके पिता का निधन हो गया और उनकी तीन बहनें हैं, जिनमें से सिर्फ एक की शादी हुई है। घर की हालत खराब है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया।
राजेंद्रन ने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चा भारत में अकेले हैं और आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। सिंगापुर के कानून के अनुसार, लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाने वाले दोषियों को 5 से 20 साल की जेल और कम से कम 12 बेंत की सजा दी जाती है।
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