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    MH17 Verdict: एमएच-17 यात्री विमान मार गिराने के मामले में दो रूसी और एक यूक्रेनी नागरिक को उम्रकैद की सजा

    By AgencyEdited By: Sonu Gupta
    Updated: Thu, 17 Nov 2022 11:19 PM (IST)

    नीदरलैंड की एक अदालत ने 2014 में मलेशियाई विमान एमएच-17को यूक्रेन में मार गिराने के मामले में दो रूसी नागरिकों और एक यूक्रेनी नागरिक को उनकी अनुपस्थिति में हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।एक रूसी नागरिक को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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    एमएच-17 यात्री विमान मार गिराने के मामले में दो रूसी व एक यूक्रेनी नागरिक को उम्रकैद। फोटो- रायटर्स।

    शिफोल, एपी। नीदरलैंड की एक अदालत ने 2014 में मलेशियाई विमान एमएच-17 को यूक्रेन में मार गिराने के मामले में दो रूसी नागरिकों और एक यूक्रेनी नागरिक को उनकी अनुपस्थिति में हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। एक रूसी नागरिक को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस हादसे में विमान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को मिलाकर कुल 298 लोगों की मौत हुई थी।

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    यूक्रेनी विद्रोहियों द्वारा दागी गई बम का शिकार हुआ था विमान

    मुकदमे की सुनवाई कर रही पीठ के प्रमुख न्यायाधीश हेंड्रिक स्टीनहुइस ने कहा कि दो वर्ष से ज्यादा लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सुबूतों से साबित होता है कि एम्सटर्डम से कुआलालंपुर जा रहा बोइंग-777 विमान 17 जुलाई, 2014 को मास्को का समर्थन करने वाले यूक्रेनी विद्रोहियों द्वारा दागी गई 'बक' मिसाइल का निशाना बना था। दुर्घटना के बाद विमान का मलबा और लोगों के शव सूरजमुखी के खेतों में बिखर गए थे।

    यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से किया गया था विमान पर हमला

    यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दुनियाभर में जारी वाद-विवाद के बीच अदालत ने यह भी कहा कि विमान पर हमला यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से किया गया था और वहां मौजूद 'दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक' पर रूस का पूरा नियंत्रण था। मार्च, 2020 में शुरू हुए इस मुकदमे की सुनवाई में बचाव पक्ष से कोई पेश नहीं हुआ और उन्हें सजा सुनाए जाने के बावजूद इसकी संभावना बहुत क्षीण है कि निकट भविष्य में वे अपनी सजा काटेंगे। अभियोजन ने चारों के लिए उम्रकैद की सजा की मांगी थी। अभियोजन पक्ष और आरोपितों के पास ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए दो सप्ताह का समय है।

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