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    बांग्लादेश में 2024 के विद्रोह का मामला: पूर्व पुलिस आयुक्त समेत कई अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय

    बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व पुलिस आयुक्त और सात अन्य अधिकारियों के खिलाफ अत्याचार के मामले में आरोप तय किए हैं। न्यायमूर्ति एम. गुलाम मुर्तुजा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ढाका के पूर्व पुलिस आयुक्त हबीबुर रहमान हबीब और सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप स्वीकार किए। हबीब ने चंखरपुल में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी।

    By Agency Edited By: Abhinav Tripathi Updated: Mon, 26 May 2025 04:19 AM (IST)
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    बांग्लादेश में पूर्व पुलिस आयुक्त और सात अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने रविवार को एक पूर्व पुलिस आयुक्त और सात अन्य अधिकारियों के खिलाफ विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित अत्याचार के मामले में आरोप तय किए हैं।

    न्यायमूर्ति एम. गुलाम मुर्तुजा की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने ढाका के पूर्व पुलिस आयुक्त हबीबुर रहमान हबीब और सात अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपों को स्वीकार कर लिया और मामले में सुनवाई शुरू करने की तारीख तीन जून तय की।

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    जानिए क्या लगे हैं आरोप? 

    पीठ ने कहा कि औपचारिक आरोपों को संज्ञान में लेने के लिए आधार हैं। आरोपों के अनुसार, तत्कालीन ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस कमिश्नर हबीब ने कथित तौर पर अपने अधीनस्थों को चंखरपुल क्षेत्र में भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। वह अब फरार हैं। हबीब के अलावा तीन अन्य आरोपित भी फरार हैं, जबकि चार आरोपित जेल में हैं।

    न्यायालय में चारों आरोपियों ने स्वीकार किए थे आरोप

    चारों आरोपित न्यायालय में उपस्थित थे जब आरोप स्वीकार किए गए। हसीना और उनके कई कैबिनेट और पार्टी सहयोगियों पर समान अपराधों का आरोप है। न्यायालय का यह कदम उस समय आया है जब सरकारी कर्मचारी लगातार दूसरे दिन बांग्लादेश सचिवालय के अंदर प्रस्तावित सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

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