अप्रवासियों को हिरासत में लेने वाले कानून पर ट्रंप ने किया हस्ताक्षर, डिटेंशन सेंटर बनाने का भी दिया आदेश
राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप अप्रवासियों के खिलाफ सख्त हैं। अब उन्होंने हिरासत में लेने वाले कानून पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप ने एक 30 हजार की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनाने का भी आदेश दिया है। यह सेंटर ग्वांतानामो बे में बनाया जाएगा। अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप के नए कानून का नाम रेले है।
पीटीआई, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी हिरासत कानून पर हस्ताक्षर किया है। यह कानून चोरी, सेंधमारी जैसे मामलों में आरोपित अवैध प्रवासियों को सुनवाई से पहले हिरासत में लेने का अधिकार देता है। लेकिन रेले एक्ट पद संभालने के बाद पहला कानून है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। इस कानून का नाम जार्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लेकन रेले के नाम पर रखा गया, जिसकी एक अवैध आप्रवासी ने हत्या कर दी थी।
हिरासत में लिए जा सकेंगे ये अप्रवासी
ट्रंप ने कहा कि जिस कानून पर आज हस्ताक्षर कर रहा हूं, उसके तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को उन सभी अवैध विदेशियों को हिरासत में लेना होगा, जिन्हें चोरी, सेंधमारी, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या किसी ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मौत या किसी को गंभीर चोट आई हो।
डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश
वहीं, ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर भी हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार, ग्वांतानामो बे में उच्च प्राथमिकता वाले अपराधियों को हिरासत में रखने के लिए ग्वांतानामो बे में 30,000 क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया गया है।
बे का उपयोग अब तक आतंकवादियों को रखने के लिए किया जाता रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनमें से कुछ इतने खतरनाक हैं कि उन्हें उनके घरेलू देश भेजना कम होगा। हम नहीं चाहते कि वे वापस आएं, इसलिए उन्हें ग्वांतानामो भेजने जा रहे।
जन्मजात नागरिकता को प्रतिबंधित करने के लिए सीनेट में बिल पेश
रिपब्लिकन सीनेटरों ने अवैध आप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर गैर-आप्रवासियों के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को प्रतिबंधित करने के लिए सीनेट में विधेयक पेश किया। अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कदम ट्रंप के आदेश पर कोर्ट की ओर से लगाए गए रोक के बाद उठाया गया है।
2023 में अमेरिका में तय समय से अधिक रुके 7,000 से अधिक भारतीय छात्र और आगंतुक
सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज की जेसिका एम वान ने न्यायपालिका पर अमेरिकी हाउस समिति को इमिग्रेशन पॉलिसी में कई सुधारों का सुझाव दिया, जिनमें एच-1बी वीजा से संबंधित सुधार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में भारत के 7,000 से अधिक छात्र और आगंतुक तय समय से अधिक रुके थे। उन्होंने कहा कि 32 देशों में छात्र/आगंतुकों की अधिक समय तक रहने की दर 20 प्रतिशत से अधिक है।
क्या है एफ-1 वीजा
एफ और एम वीजा श्रेणियों में अस्थायी प्रवेश की किसी भी व्यापक श्रेणी की तुलना में अधिक समय तक रुकने की दर सबसे अधिक है। एफ-1 वीजा किसी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, अकादमिक हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्णकालिक छात्र के रूप में अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देता है।
वान ने कहा कि ब्राजील, चीन, कोलंबिया और भारत में से प्रत्येक के 2,000 से अधिक नागरिक 2023 में छात्र/विनिमय वीजा से अधिक समय तक रुके थे, जिनमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक 7,000 थी।
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