Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ललन शेख मौत मामला: हाईकोर्ट ने CBI को दिया निर्देश, कोर्ट में पेश करे मौत की जांच रिपोर्ट

    By Jagran NewsEdited By: Piyush Kumar
    Updated: Thu, 15 Dec 2022 05:36 PM (IST)

    बीरभूम नरसंहार के मास्टरमाइंड लालन शेख की सीबीआइ हिरासत में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर केंद्रीय एजेंसी को कलकत्ता हाई कोर्ट में जल्द ही विभागीय रिपोर्ट जमा देनी होगी। गुरुवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।

    Hero Image
    ललन शेख मौत मामला: हाईकोर्ट ने CBI को दिया निर्देश, कोर्ट में पेश करे मौत की जांच रिपोर्ट

    कोलकाता, राज्य ब्यूरो: बीरभूम नरसंहार के मास्टरमाइंड लालन शेख की सीबीआइ हिरासत में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर केंद्रीय एजेंसी को कलकत्ता हाई कोर्ट में जल्द ही विभागीय रिपोर्ट जमा देनी होगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। केंद्रीय एजेंसी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में लालन शेख की मौत की विस्तृत जानकारी दी गई। केंद्रीय एजेंसी ने लालन शेख की मौत को दुर्भाग्यजनक बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट ने 19 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

    कोर्ट ने 19 दिसंबर तक यह रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय एजेंसी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में बताया गया कि लालन शेख की मौत दुर्भाग्यजनक है। राज्य सीआइडी ने इस मामले में सीबीआइ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है जो विश्वसनीय नहीं है। प्रतिदिन लालन शेख की सेहत की जांच कराई गई है। वह पूरी तरह से स्वस्थ था। यह एक आत्महत्या की घटना है जिसमें पुलिस ने हत्या की धाराएं लगाई है। यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इस मामले में विभागीय जांच चल रही है जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    राज्य सरकार करेगी हिरासत में मौत की जांच

    कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 'सीबीआइ जो जांच कर रही है वह जारी रहे। उसमें हम लोग किसी तरह की कोई बाधा नहीं देंगे, लेकिन हिरासत में हुई मौत की जांच राज्य सरकार ही करती है। इसका किसी दूसरे जांच से कोई संबंध नहीं है'। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट ने सीबीआइ की जांच रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।

    यह भी पढ़ें: Kolkata Film Festival: कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज से आगाज, अमिताभ बच्चन करेंगे उद्घाटन


    यह भी पढ़ें:   शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में भगदड़ मामले में FIR दर्ज करने की याचिका खारिज, SC ने कहा - हाईकोर्ट जाएं

    comedy show banner
    comedy show banner