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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 57 हजार जुर्माना

ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा मेंं नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनार्इ गर्इ है। साथ ही उसपर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Thu, 13 Sep 2018 08:19 PM (IST)Updated: Thu, 13 Sep 2018 08:19 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 57 हजार जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 57 हजार जुर्माना

रुद्रपुर, [जेएनएन]: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉस्को विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि किच्छा निवासी एक व्यक्ति ने 23 अगस्त 2017 को तहरीर सौंपी थी। उसने कहा कि किच्छा निवासी इकबाल पुत्र आबिद उसकी नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर डेढ़ साल से शारीरिक शोषण कर रहा है। जब उन्हें इसका पता चला तो पंचायत की गर्इ। पंचायत में फैसला हुआ कि इकबाल उसकी बेटी से निकाह करेगा। 

लेकिन पंचायत के बाद इकबाल शादी से मुकर गया। मामले में पुलिस ने इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इधर, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने मामले में पांच गवाह पेश किए। स्पेशल जज पॉस्को विजय लक्ष्मी विहान की अदालत ने पीड़िता के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इकबाल को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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