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सिपाही पति ने दिया तलाक, ससुर-देवर ने बहू से किया दुष्कर्म

ऊधमसिंह नगर की एक विवाहिता को नैनीताल जनपद के सिपाही पति ने तलाक देकर निकाल दिया तो देवर व ससुर ने गलत काम किया। महिला सब इंस्पेक्टर मामले की जांच करेंगी।

By Edited By: Published: Mon, 03 Sep 2018 10:05 AM (IST)Updated: Tue, 04 Sep 2018 04:25 PM (IST)
सिपाही पति ने दिया तलाक, ससुर-देवर ने बहू से किया दुष्कर्म
सिपाही पति ने दिया तलाक, ससुर-देवर ने बहू से किया दुष्कर्म

नैनीताल, [जेएनएन]: ऊधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता को नैनीताल जनपद के सिपाही पति ने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर व देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की जब पुलिस ने नही सुनी तो उसने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर नैनीताल जिले के थाना कालाढूंगी पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मोहल्ला नत्थासिंह निवासी एक महिला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत में धारा 156 (3) के अंतर्गत दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 28 दिसंबर 2011 को उसका निकाह मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी ग्राम बच्छीपुर, धमोला थाना कालाढूंगी जनपद नैनीताल से हुआ था। 

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महिला के मुताबिक उसका पति वर्तमान में जिला उधमसिंह नगर में उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। निकाह के कुछ दिन बाद उसके पति ने उससे कहा कि वह दूसरे समुदाय की एक महिला से प्रेम करता है। उसने अपने मा बाप की जिद के चलते उससे निकाह किया है। वह अपनी प्रेमिका को ही अपने साथ रखेगा। उसने सास ससुर के पास उसे छोड़ दिया और नौकरी पर चला गया। 

आरोप है कि छुट्टी पर आने पर उसके पति ने रिश्ते के देवर अजहर से उसके नाजायज संबंध होने का आरोप लगाया और उसके देवर को उसके पास बैठाकर वीडियो बनाई और फोटोग्राफी की। इसकी शिकायत जब उसने अपने ससुर से की तो उसने भी उसके साथ दो बार दुष्कर्म करने का प्रयास किया। 

देवर मंसूर भी उसके साथ छेड़खानी कर उस पर गलत निगाह रखने लगा। आरोप है कि दिसंबर 2017 को उसका पति, ससुर, देवर अजहर एक तात्रिक से हमसाज होकर उसे जंगल ले गए और उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया। जनवरी में धमकी देकर घर से निकाल दिया। उसकी पाच वर्षीय पुत्री को अपने पास रोक लिया। 

19 अप्रैल 2018 को उसने कालाढूंगी थाने में घटना की तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 24 अप्रैल को कोतवाली जसपुर में तहरीर दी, 08 मई को ज्यूडिशियल जसपुर की अदालत में उसने रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन क्षेत्राधिकार न होने के कारण अदालत ने उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। 

काशीपुर महिला हेल्प लाईन में उसके भाई और पिता के सामने उसके पति ने उसे जान से मारने की धमकी देकर तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। तब न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत ने थानाध्यक्ष कालाढूंगी को घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए। 

थाना कालाढूंगी के एसएसआइ मोहम्मद यूसुस के मुताबिक न्यायालय के आदेश पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। महिला उत्पीड़न से जुड़ा मामला होने की वजह से महिला सब इंस्पेक्टर मामले की जांच करेंगी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही ही।

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