Move to Jagran APP

प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, आजीवन कारावास की सजा

प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने के मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनार्इ गर्इ है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 26 Feb 2019 05:12 PM (IST)Updated: Tue, 26 Feb 2019 05:12 PM (IST)
प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, आजीवन कारावास की सजा
प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, आजीवन कारावास की सजा

रुद्रपुर, जेएनएन। पति की हत्या करने की आरोपित महिला और उसके प्रेमी को तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।

loksabha election banner

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण ने बताया कि जसपुर निवासी निर्मल सिंह पुत्र राम पाल सिंह ने 11 अगस्त 2014 को तहरीर सौंपी थी। उसने बताया था कि उसका चचेरा भाई पाकेश पुत्र कृपाल सिंह निवासी रेहड़, बिजनौर का रहने वाला था। वर्तमान में काशीपुर में पत्नी सरोज के साथ रहता था। पाकेश की पत्नी सरोज ने फोन कर सूचना दी कि उसके भाई की मौत हो गई है। 

जब वह पाकेश के घर पहुंचा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी, शरीर पर चोट के निशान थे। इसको लेकर उसने पाकेश की पत्नी सरोज पर हत्या का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सरोज को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सरोज ने बताया कि उसका पति पाकेश शराबी था और उससे मारपीट करता था। इससे परेशान होकर वह पाकेश को बिजनौर छोड़कर काशीपुर अपने मायके आ गई थी और जूता फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। 

इस दौरान उसकी मुलाकात मुरादाबाद, भगतपुर निवासी नेकपाल पुत्र सुखराज सिंह से हुई। इस बीच उसका पति पाकेश भी काशीपुर आ गया। जब उसे नेकपाल और उसके संबंधों के बारे में पता चला तो वह विरोध करने लगा। 11 अगस्त को पाकेश शराब पीकर उससे लड़ा और फिर सो गया। रात को उसने नेकपाल को फोन कर घर बुला लिया। नेकपाल और सरोज की बातें सुनकर पाकेश उठ गया। 

पत्नी के साथ नेकपाल को देखकर दोनों की लड़ाई हो गई। बताया कि मौका पाकर सरोज ने पति पाकेश के सिर पर वार कर दिया। नेकपाल ने भी पाकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने 12 अगस्त को नेकपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण ने 11 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी की अदालत ने सरोज और नेकपाल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें: जीजा और साली ने प्रॉपर्टी के लिए कर दी सौतेली मां की हत्‍या, जानिए पूरा मामला

यह भी पढ़ें: हत्‍या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

यह भी पढ़ें: झूठी गवाही देने पर दंपती को तीन महीने की सजा, दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.