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    हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

    By Raksha PanthariEdited By:
    Updated: Sun, 28 Oct 2018 05:20 PM (IST)

    ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनार्इ गर्इ है। ...और पढ़ें

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    हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

    रुद्रपुर, [जेएनएन]: किच्छा निवासी एक युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस बोनाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

    जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी के मुताबिक आठ जनवरी 2015 को यूपी, बरेली के भोजीपुरा निवासी साबिर खान ने किच्छा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी थी। तहरीर में कहा था कि वह किच्छा के अलीनगर निवासी अपने साले इकराम से मिलने गया हुआ था। छह जनवरी की सुबह पांच बजे उसके साले के मोबाइल पर कॉल आई। मोबाइल पर बात करने के बाद वह जाने लगा। पूछने पर इकराम ने बताया कि गांव के ही नवी शेर का फोन आया था और उसने किसी काम से अपने घर में बुलाया है।

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    यह कहकर इकराम चला गया। काफी देर बाद जब वह नहीं लौटा तो साबिर खान अपने साथ ताबीर अहमद को लेकर नवी शेर के घर पहुंच गया। जहां पर नवी शेर, जमील अहमद व वशीरूद्दीन उसके साले इकराम को लाठी डंडों से मार रहे थे। उन्हें देख तीनों हमलावर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल इकराम को अस्पताल ले गए।

    गंभीर हालत देख उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया। आठ जनवरी को उपचार के दौरान इकराम की मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर नवी शेर और वशीरूद्दीन को 15 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि जमीन अहमद को छह फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता नंदन सिंह धामी ने 11 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और पत्रावलियों पर उपलबध साक्ष्यों के आधार पर जिला जज एचएस बोनाल ने हत्या के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।यह भी पढ़ें: एक ही रात में तीन हत्याओं से दहला ये शहर, जानिए पूरा मामला

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