Tehri: आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा था रेस्टोरेंट संचालक, कोर्ट ने सुनाई तीन माह की कैद की सजा
टिहरी जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले एक रेस्टोरेंट संचालक को न्यायालय ने तीन माह की कैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
संवाद सहयोगी जागरण, नई टिहरी: खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक रेस्टोरेंट संचालक न्यायालय ने तीन माह की कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी निर्धारित समय में अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि 14 मई 2022 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम नियमित चेकिंग के दौरान ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेलुपानी के पास स्थित एक रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया।
टीम को वहां खुले में रखा हुआ कच्चा चावल मिला। संदेह के आधार पर विभाग ने नियमानुसार चावल का सैंपल भरकर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा। लैब की रिपोर्ट में यह चावल मिलावटी और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया।
विभाग की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर रेस्टोरेंट संचालक पूरण ने इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील की, जिसके बाद सैंपल को दोबारा जांच के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला कोलकाता भेजा गया।
वहां की जांच में भी चावल मानकों पर खरा नहीं उतरा और उसे खाने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया।
दोनों प्रयोगशालाओं से पुष्टि होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने छह अप्रैल 2023 को न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया।
अंतिम बहस के बाद पत्रावलियों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने आरोपित पूरण को दोषसिद्ध करार दिया।
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