Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नैनीताल हाईकोर्ट का सख्त रुख, बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को जमानत से इन्कार

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:19 PM (IST)

    नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगा मामले के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी और सरकार से आरोपों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने ए ...और पढ़ें

    Hero Image

    नैनीताल हाई कोर्ट।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा मामले के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को जमानत नहीं देते हुए सरकार से पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने एक पूर्व पार्षद को भी जमानत नहीं दी जबकि तीन आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक समेत 16 की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

    कोर्ट ने तीन आरोपितों दानिश मलिक, जुनैद और अयाज अहमद की जमानत मंजूर कर दी जबकि हल्द्वानी नगर निगम के पूर्व पार्षद जीशान परवेज उर्फ सेबू को भी जमानत नहीं दी। कोर्ट अब आरोपितों के जमानत मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

    मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि वह निर्दोष है। घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य भी मौजूद नहीं हैं। वह वरिष्ठ नागरिक है और पिछले वर्ष फरवरी से जेल में बंद है।

    सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि वह मुख्य आरोपित है। उस पर पूरी साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं।

    उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उन पर हमला कर दिया। अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार करते हुए मलिक पर लगे सभी आरोपों का ब्योरा अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।

    यह भी पढ़ें- 'जजों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं...', दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी चेतावनी

    यह भी पढ़ें- 'जज किराये पर रह सकते हैं तो पंजाब के अफसर क्यों नहीं', हाई कोर्ट का सरकार से सवाल