डेढ़ साल की बच्ची के हत्यारे सौतेले पिता को सजा-ए-मौत
डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में सौतेले पिता को टिहरी जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा-ए- मौत सुनाई है। मामला वर्ष 2016 में घनसाली क्षेत्र का है।
नई टिहरी, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पोक्सो की अदालत ने डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में सौतेले पिता को सजा-ए- मौत सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक वर्ष 2016 में घनसाली तहसील क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी डेढ़ साल की सौतेली बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। बच्ची के शव को उसने जंगल में दफना दिया था।
डर के मारे बच्ची की मां ने चार दिन चुप्पी साधे रखी। बाद में गांव की महिलाओं ने उसे हिम्मत बंधाई और पति के खिलाफ राजस्व पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जंगल में खुदाई करके बच्ची का शव बरामद किया।
जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रवीर नेगी ने अदालत में 13 गवाह पेश किए। सोमवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को चुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त सौतेले पिता को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उसे पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया।
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