Tehri News : चरस तस्करी मामले में दो दोषी करार, एक को 10 तो दूसरे को आठ वर्ष के कारावास की सजा
टिहरी में चरस तस्करी के एक मामले में दो लोगों को दोषी पाया गया है। अदालत ने एक दोषी को 10 साल और दूसरे को आठ साल की सजा सुनाई है। यह मामला उत्तराखंड क ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी : विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने चरस तस्करी के एक दोषी को 10 तो दूसरे को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक पर एक लाख और दूसरे पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि वर्ष 2019 में पंचायत चुनाव के दौरान लंबगांव थाना पुलिस ने 14 अक्टूबर, 2019 की रात करीब 12 बजे चेकिंग के दौरान कौड़ार पुलिस चौकी क्षेत्र में स्कूटी सवार दो व्यक्तियों को रोका था।
पूछताछ में उन्होंने अपने नाम फूल सिंह व धर्म सिंह निवासी ग्राम सिरी पट्टी गाजणा, उत्तरकाशी बताए। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो फूल सिंह के कब्जे से एक किलो और धर्म सिंह के कब्जे डेढ़ किलो चरस बरामद हुई थी।
पूछताछ में दोनों ने यह भी बताया था कि वे यह चरस ऋषिकेश में बेचने ले जा रहे थे। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से 37 कागजी दस्तावेज, गवाह प्रस्तुत कर दोनों को कठोर सजा दिए जाने की मांग की गई।
जिस पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अमित कुमार सिरोही की कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी पाने पर फूल सिंह को आठ और धर्म सिंह को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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