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    कोटद्वार में जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सुनाई दस साल की सजा

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    कोटद्वार में 2022 में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है। दोषियों ने एक युवक को शराब पिलाकर जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया है, जिसका कुछ हिस्सा घायल युवक को दिया जाएगा।

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    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कोटद्वार: एक युवक पर जानलेवा हमले के पांच दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 59-59 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का 50 प्रतिशत हिस्सा हमले में घायल हुए युवक रोहित को देने का निर्णय भी सुनाया गया।

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    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि 28 फरवरी 2022 को नजीबाबाद रोड पर मोहल्ला देवी नगर में कुछ युवकों ने मोहल्ले के एक युवक को पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    घायल युवक की बहन ने कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि रात में गौरव, अंकित, नवीन सहित अन्य युवाओं ने उसके भाई रोहित को शराब पिलाई। उसके बाद जान से मारने की नीयत से उस पर डंडों व लात-घूसों से वार किए। मोहल्ले के कुछ व्यक्तियों ने उसके भाई को बचा कर बेस चिकित्सालय में भर्ती किया।

    जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने दुर्गा प्रसाद उर्फ भूपेंद्र, आकाश, सागर, गौरव व नवीन को हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में नामजद करते हुए पांच जुलाई को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए।

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि मामले में न्यायालय ने सभी पांच युवकों को दोषी पाते हुए उन्हें इस वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है।

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