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    अमीषा पटेल के चेक बाउंस मामले में अपडेट, इस तारीख को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:59 PM (IST)

    फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल चेक बाउंस के मामले में कानूनी पेंच में फंस गई हैं। मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें 9 जनवरी, 2026 को पेश होने का आदेश दिया है। पवन वर्मा नामक एक इवेंट कंपनी के मालिक ने अमीषा पटेल पर 11 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है, जिसके लिए उन्हें एक शादी समारोह में डांस करने के लिए एडवांस दिया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। बाद में दिया गया चेक बाउंस हो गया।

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    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल कानूनी पेंच में फंस गई हैं। मुरादाबाद के अतिरिक्त न्यायालय (138 एनआई एक्ट) ने चेक बाउंस के मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल को तलब करते हुए नौ जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला शहर के कटघर क्षेत्र के डबल फाटक निवासी एवं ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा द्वारा दर्ज कराया गया था।

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    पवन वर्मा ने 19 दिसंबर 2017 को अदालत में परिवाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री अमीषा पटेल, अहमद शरीफ, सुरेश परमार और राजकुमार गोस्वामी पर 11 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। पवन के अनुसार, 16 नवंबर 2017 को दिल्ली रोड स्थित होलीडे रीजेंसी होटल में आयुष अग्रवाल की शादी समारोह में अमीषा पटेल को चार गानों पर डांस करने के लिए बुलाया गया था।

    इसके लिए अभिनेत्री को 11 लाख रुपये एडवांस में दिए गए थे। रकम लेने के बावजूद अमीषा पटेल शादी समारोह में नहीं पहुंचीं। यह रकम पीआर कंपनी के मालिक राजकुमार गोस्वामी के माध्यम से अमीषा के पर्सनल असिस्टेंट सुरेश परमार और अहमद शरीफ को दी गई थी।

    बाद में जब अभिनेत्री के खिलाफ वारंट जारी हुआ, तो दिसंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। अमीषा ने 14 लाख रुपये वापस करने पर सहमति जताई, जिसमें छह लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये का चेक दिया गया, शेष राशि बाद में देने का वादा किया गया।

    31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद पवन वर्मा ने अभिनेत्री और उनकी टीम से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अमीषा पटेल को तलब करते हुए अगली सुनवाई नौ जनवरी 2026 को तय की है।