बाराबंकी में पत्नी का सिर काटने वाले पति को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
पत्नी की हत्या कर उसका सिर काटकर गांव में घूमने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। पत्नी की हत्या कर उसका सिर काटकर गांव में घूमने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
कोतवाली फतेहपुर के ग्राम बसारा के रहने वाले अनिल कुमार ने लगभग 18 माह पूर्व अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर उसका सिर काटकर लेकर गांव में घूम रहा था। मृतका के पिता लालबहादुर ने फतेहपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पिता लालबहादुर ने पुलिस को बताया था कि उसकी पुत्री वंदना का विवाह आठ वर्ष पूर्व अनिल कुमार के साथ किया था, पुत्री के दो बच्चे हैं।
अनिल हमेशा उसकी पुत्री पर आरोप लगाकर डराता व धमकाता था। अनिल कुमार पुलिस ने सिर के साथ गिरफ्तार किया था।न्यायाधीश ने आरोप सही पाते हुए पति को दोषी करार देकर शुक्रवार को सजा सुना दी है। आरोपित की ओर से तीन गवाह कोर्ट में अपना बयान दिया कि महिला की कार्यशैली ठीक नहीं थी। जिलाजज ने सुनवाई करते हुए अनिल को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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