Uttarakhand PCS Mains की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, प्रीलिम रिजल्ट फिर से जारी करने के दिए निर्देश
नैनीताल उच्च न्यायालय ने छह दिसंबर को होने वाली उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को ले ...और पढ़ें

नैनीताल हाई कोर्ट।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की छह दिसंबर को प्रस्तावित प्रांतीय सिविल सेवा, उच्च अधीनस्थ सेवा आयोग की छह दिसंबर के प्रस्तावित पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है।
परिणाम फिर से करें जारी
हाई कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने आयोग को गलत सवाल को हटाते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करने व 2022 के रेगुलेशन के अनुसार मैरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका पर हुई सुनवाई
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र सिंह मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हरिद्वार के कुलदीप सिंह राठी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में एक सवाल गलत पूछा गया था।
एक सवाल गलत तरीके से बनाया
आयोग की ओर से कोर्ट में माना कि ने सामान्य अध्ययन में एक सवाल गलत तरीके से बनाया गया था, जिसे हटा देना चाहिए था। कोर्ट ने भी कहा कि आयोग को यह सवाल हटा देना चाहिए था।

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