गांजा तस्करी में महिला सहित तीन को 12-12 साल कठोर कारावास, 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को 12-12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उन पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला गांजा तस्करी से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों को दोषी पाया गया।

रामनगर में 2016 में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा किया था बरामद। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की कोर्ट ने महिला सहित तीन अभियुक्तों को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार देते हुए 12-12 साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह के अनुसार छह जून 2016 को थाना रामनगर क्षेत्र में एसआइ मुनव्वर हुसैन, एसआई हरीश पुरी व पुलिस कर्मी चौकी गर्जिया गेट पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने गर्जिया चौकी के पास तीन संदिग्ध लोगों की तलाशी ली।
तलाशी में मनीष सजवाण निवासी सतेराखाल जिला रुद्रप्रयाग, हाल निवासी पशुपति विहार कालोनी काशीपुर के पास से छह किलो 125 ग्राम, सीता पत्नी हरप्रसाद सिंह निवासी शंकर पुरी थाना आइटीआइ काशीपुर के पास पांच किलो 710 ग्राम व कृपाल सिंह निवासी ग्राम रैटामाफी, थाना डिलार, जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश हाल निवासी शंकरपुरी कालोनी काशीपुर के पास से 11 किलो 444 ग्राम गांजा बरामद हुआ। सीओ की मौजूदगी में तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
एडीजीसी पूजा साह की ओर से अपराध साबित करने के लिए छह गवाह व 27 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कहा कि तीनों अभियुक्तों को गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया है। यह भी साबित है कि गांजा व्यावसायिक मात्रा में है। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को एनडीपीएस में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिया। शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई गई तथा पुन: जेल भेज दिया।
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