मिट्टी के दीयों से जगमग होंगे थाने, एसएसपी की शानदार पहल
दिवाली पर कोतवाली समेत सभी थाने-चौकियों में मिट्टी के दीये जलाना अनिवार्य है। एसएसपी के इस शानदार पहल की सभी सराहना कर रहे हैं।
नैनीताल (जेएनएन) : दिवाली पर कोतवाली समेत सभी थाने-चौकियों में मिट्टी के दीये जलाना अनिवार्य है। एसएसपी के निर्देश पर सभी जगह की समीक्षा होगी। दीयों और रंगोली के जरिये थाने-चौकी को बेहतर सजाने पर पुरस्कार भी मिलेगा। एसएसपी के इस शानदार पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। इससे खाकी का मानवीय पक्ष सामने आया है। एसएसपी ने कहा कि इस पहल से त्योहार से साथ ही हम समाज के एक वर्ग की मदद की कर सकेंगे। हर साल दिवाली पर पारंपरिक दीयों का क्रेज घटता जा रहा है। मेहनत के चक्कर में लोग मोम से बने आर्टिफीशियल दीये खरीदकर काम चला रहे हैं। जिस वजह से मिट्टी के दीये बनाने का पारंपरिक काम करने वाले कलाकर आर्थिक संकट में आ चुके हैं। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी एसओ व चौकी इंचार्ज मिट्टी के दीयें खरीदकर जलाएं।
अराजकता फैलाई तो खैर नहीं : दीपावली व निकाय चुनाव को लेकर एसपी सिटी हरीश सती ने मल्लीताल कोतवाली में बैठक ली। उन्होंने संदिग्धों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा असामाजिक तत्वों व हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा जुआ आदि खेलने वालों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। ज्योलीकोट, बल्दियाखान नैना गांव आदि क्षेत्रों में सड़क के आसपास संदिग्ध अवस्था में मिलने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार रात आठ से दस बजे तक पटाखे जलाने के मामले में लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक करने को कहा। कोतवाल विपिन पंत ने बताया कि मल्लीताल फ्लैट्स में पटाखा दुकानों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित पंपलेट चस्पा कर दिए गए हैं। दुकानदारों को भी जागरूक किया गया है। बैठक में सीओ सिटी विजय थापा, ज्योलीकोट चौकी प्रभारी दिनेश जोशी, एसआइ मनोज नयाल, आशा बिष्टï आदि रहे।
दमकल विभाग की तैयारियां पूरी : एफएसओ कैलाश चंद्र ने बताया कि दीवाली पर अग्नि से संबंधित घटनाओं पर काबू करने के लिए पूरी तैयारी है। एक दमकल वाहन भवाली, दूसरा तल्लीताल व एक मल्लीताल में रहेगा। शहर के हाइड्रेंट चेक किए जा चुके हैं, सभी दुरुस्त हैं। पिछले माह 20 हाइड्रेंट नए लगाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ ही धार्मिक स्थलों, न्यायालय परिसर, अस्पतालों, सैन्य क्षेत्रों में आतिशबाजी पूरी तरह वर्जित है। घरों में आतिशबाजी के प्रयोग से होने वाले आगजनी की घटना को रोकने के लिए पानी व रेत की मात्रा में व्यवस्था रखें। -विनोद कुमार सुमन, डीएम नैनीताल
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