Nainital News: दुकान में आग लगने पर नहीं दिया सही क्लेम, अब उपभोक्ता आयोग ने सुनाया ये फैसला
जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए प्रपत्रों और दलीलों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि बीमा कंपनी को दुकान में आग से हुए नुकसान की ...और पढ़ें

नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी टाटा एआईजी को आदेश के डेढ़ माह की अवधि के भीतर 13 लाख 50 हजार क्षतिपूर्ति तथा मानसिक त्रास व आर्थिक क्षति तथा परिवाद व्यय के लिए 50 हजार कुल 14 लाख परिवादी पवन सिंह विष्ट को अदा करने का आदेश दिया है।
दुकान में आग लगने पर मांगा था क्लेम
परिवादी का कौसानी ग्रामीण उद्योग उलन, कौसानी के नाम से उलन रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय है। उसकी दुकान में 12 मार्च 2019 को आग लग गई थी। इससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। विपक्षी बीमा कंपनी के सर्वेयर ने दुकान का कुछ सामान बेसमेंट व परिवादी के घर पर पाये जाने के कारण परिवादी के 18 लाख के क्लेम को मात्र दो लाख 37 हजार ही तय किया था।
आयोग ने दिया ये आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए प्रपत्रों और दलीलों को सुनने के बाद निर्णय दिया कि बीमा कंपनी को दुकान में आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 13,50,000 रुपये और परिवादी को मानसिक वेदना व वाद व्यय के लिए 50 हजार अलग से डेढ़ माह की अवधि के भीतर अदा करें।
हर्जाना न दिया तो होगी ये कार्रवाई
आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि के भीतर न करने पर परिवादी उपरोक्त रकम पर आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अलग से जोड़कर देना होगा। साथ ही विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 व 72 के अन्तर्गत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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