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    हाई कोर्ट ने सीटीआर में नए सफारी कैंटर वाहनों के पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगाई

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Sat, 16 Mar 2019 10:11 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में नए सफारी कैंटर वाहनों के पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीटीआर प्रबंधन को शपथ पत्र के साथ जवाब-द ...और पढ़ें

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    हाई कोर्ट ने सीटीआर में नए सफारी कैंटर वाहनों के पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगाई

    नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में नए सफारी कैंटर वाहनों के पंजीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सीटीआर प्रबंधन को पूरे मामले में शपथ पत्र के साथ जवाब-दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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    दरअसल, पिछले साल नवंबर में सीटीआर प्रशासन द्वारा ढिकाला जोन में पर्यटकों के घुमने के लिए चार कैंटर सफारी वाहनों की निविदा निकाली गई थी। निविदा में 21 में से चार बोलीदाता सफल हुए। चारों निविदादाताओं को टेस्टिंग के लिए नए वाहन लाने को कहा गया, लेकिन सीटीआर प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो चुके आवेदकों के प्रस्ताव भी शामिल कर लिए। बवाल बढ़ा तो टेंडर को ही निरस्त कर दिया गया। पार्क प्रशासन के इस आदेश को हाई कोर्ट की एकलपीठ में चुनौती मिली, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एकलपीठ के आदेश को सफल निविदादाता रामनगर निवासी निशांत पपनै, प्रमोद कुमार, हेम बेलवाल व जसवंत सिंह द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई।

    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नए सफारी कैंटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पार्क निदेशक को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निदेशक को यह बताने को कहा है कि निविदा शर्तों के अनुसार सिर्फ निदेशक ही निविदा निरस्त कर सकते हैं तो उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किस अधिकार से निरस्त की गई। टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में कंजरर्वेशन प्लान के अनुसार मात्र चार कैंटर ही जा सकते हैं और चार ही निविदा निकाली गई तो चार के अतिरिक्त तीन असफल निविदादाता व्यक्तियों से वाहन मंगा कर कैंटर की संख्या सात क्यों बताई, जबकि अनुमति चार की है।

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