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    केदारनाथ आपदा प्रभावित बच्चों को नवोदय में दाखिला के आदेश

    By BhanuEdited By:
    Updated: Sat, 11 Mar 2017 08:49 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने केदारनाथ आपदा प्रभावित सौ से अधिक बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा व उनके रहन-सहन, खानपान की व्यवस्था करने के आदेश पारित किए हैं।

    केदारनाथ आपदा प्रभावित बच्चों को नवोदय में दाखिला के आदेश

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा प्रभावित सौ से अधिक बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा व उनके रहन-सहन, खानपान की व्यवस्था करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने इन बच्चों का जिम्मा संभालने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।

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    वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष गढ़वाल निवासी कालिका प्रसाद काला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। 

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    जनहित याचिका में कहा गया है कि केदारनाथ आपदा में 132 बच्चों के माता-पिता काल कवलित हुए। इन बच्चों का उचित पुनर्वास करने तथा सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह याचिका में किया गया था। 

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    कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि बच्चों को आर्थिक मदद, पुनर्वास और शिक्षा की उचित व्यवस्था भी करे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को 132 बच्चों के रहन सहन, खानपान व शिक्षा की व्यवस्था करने के अलावा नवोदय विद्यालयों में सभी शैक्षिक सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश पारित किए।

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