हाई कोर्ट ने बसपा प्रत्याशी रहे मनोज को फिर से सुरक्षा देने को कहा
हाई कोर्ट ने 2012 में मसूरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे मनोज शर्मा को फिर से पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। हला ही में एसपी टिहरी ने मनोज की सुरक्षा हटाई दी थी।
नैनीताल। हाई कोर्ट ने 2012 में मसूरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे मनोज शर्मा की पुलिस सुरक्षा हटाने पर नाराजगी जताते हुए एसपी टिहरी को फिर से सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में चुनाव बाद एसपी पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।
मनोज निवासी मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल ने याचिका दायर कर कहा कि 2012 में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर ललित यादव द्वारा जानलेवा हमला करते हुए आधा दर्जन गोलियां दागी। जिसमें वह बाल बाल बच गए। राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई।
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हाल ही चुनाव की अधिसूचना घोषित होने के बाद एसपी द्वारा सुरक्षा हटाई गई तो मनोज ने याचिका दायर की। जिस पर न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने तीन दिन में सुरक्षा देने को कहा, मगर इसके बाद भी सुरक्षा नहीं दी तो मनोज द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई।
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जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। यहां उल्लेखनीय है कि आरोपी ललित यादव 50 हजार का इनामी है। उसे पैरोल दी गई तो वह तब से फरार है।
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