राज्य में बाघों की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
राज्य में बाघों की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सचिव को भी 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : राज्य में बाघों की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सचिव को 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जवाब दाखिल नहीं करने पर 19 मार्च को सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।
दरअसल 2016 में राज्य में बाघों की पांच खालें बरामद की गई थी। जांच में पता चला कि यह खालें कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास की है। साफ था कि तस्करों द्वारा बाघों को ठिकाने लगाया गया, फिर खाल की तस्करी की गई, जिसके बाद ऑपरेशन टाइगर ऑफ इंडिया द्वारा बाघों की सुरक्षा का लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन करने, रेगुलर चेकिंग अभियान के साथ ही कॉर्बेट पार्क में गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा बाघ वाले इलाकों की लगातार निगरानी बढ़ाने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही केंद्रीय पर्यावरण सचिव को 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब दाखिल नहीं करने पर 19 मार्च को केंद्रीय सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
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