मिनी बैंक में हुए तीन करोड़ के घोटाला मामले में हाइकोर्ट ने सोसायटी के एमडी मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने काशीपुर के महुआखेड़ा गंज में मिनी बैंक में हुए तीन करोड़ के घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका की सुनाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने काशीपुर के महुआखेड़ा गंज में मिनी बैंक में हुए तीन करोड़ के घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका की सुनाई की। कोर्ट ने सोसायटी के एमडी को निर्देश दिए हैं कि वे सभी खाताधारकों को नोटिस जारी कर उनके खातों और काउंटर फाइलों की जांच करें कि कितना घोटाला हुआ है। उसकी रिपोर्ट 27 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार अकरम अली निवासी महुआखेड़ा गंज काशीपुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि महुआखेड़ा गंज दक्षिणी काशीपुर सेवा समिति ने एक मिनी बैंक खोला था जिसके इंचार्ज रईस अहमद ने खाताधारकों का करीब तीन करोड़ रुपए का घोटाला किया । वह खाताधारकों से पैसा लेकर उनके पासबुकों में तो इंट्री कर देता था परन्तु लेजर में नहीं चढ़ता था। जिसकी जांच रजिस्ट्रार सोसायटी द्वारा कराई गई और तीन करोड़ रुपए का घपला सामने आया। रईस अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई लेकिन पुलिस की मिलीभगत के कारण उसके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज नहीं कर केस समाप्त कर दिया। जिसके खिलाफ अकरम अली ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस मामले की जांच रिजर्व बैंक व सीबीआई से कराने की मांग की है ।
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