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हाईकोर्ट ने जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक शिक्षा सचिव से मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हुए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 17 Mar 2020 04:29 PM (IST)Updated: Tue, 17 Mar 2020 04:29 PM (IST)
हाईकोर्ट ने जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक शिक्षा सचिव से मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक शिक्षा सचिव से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हुए अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को जिलेवार फर्जी टीचरों की जांच कर 15 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हल्द्वानी काठगोदाम की स्टूडेंट्स गार्जियन वेलफेयर कमेटी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में  कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 3500 टीचरों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाई है। जिसकी 2018 में एसआईटी द्वारा जांच की गई और जांच में लगभग 100 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और 53 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है लेकिन उसके बाद भी वे अपने पदों पर उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग करते हुए उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही की मांग की है जिनके द्वारा ने कुछ शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्रों को सही ठहरा रहे हैं।

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