सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के मामले हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, कुमाऊं कमिश्नर तथा डीएम नैनीताल को 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में हीलाहवाली के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार, कुमाऊं कमिश्नर तथा डीएम नैनीताल को 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हल्द्वानी के प्रकाश चंद्र की जनहित याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि लालकुआं, किच्छा, भीमताल, रुद्रपुर आदि निकायों के इस 34.88 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए केंद्र ने 17.44 करोड़ जारी कर दिया।
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इसमें राज्य सरकार को दस फीसद अंशदान देना है। यदि 31 मार्च तक प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा नहीं हुआ तो केंद्र सरकार बजट वापस ले लेगी। आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट के टेंडर देने में भी गड़बड़ी की जा रही है।
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