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    पदोन्‍नति में आरक्षण मामले में हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

    हाई कोर्ट ने राज्य में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाये कर्मचारियों को वापस मूल पद पर तैनाती की मांग करती याचिका को खारिज कर दिया है।

    By gaurav kalaEdited By: Updated: Thu, 11 Aug 2016 07:00 AM (IST)

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने राज्य में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाये कर्मचारियों को वापस मूल पद पर तैनाती की मांग करती याचिका को खारिज कर दिया है।

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    अलबत्ता कोर्ट ने साफ किया है कि 2010 से पहले तक पदोन्नत ही इस फैसले की जद में आएंगे। 2010 के बाद पदोन्नति में आरक्षण प्रभावी नहीं होगा।

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    पेयजल निगम के बृजेश ने याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश की तरह पदोन्नति में आरक्षण पाये कर्मचारियों की पदोन्नति खत्म कर मूल पद पर भेजने की मांग की थी।

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