नैनीताल रोड पर ज्वैलर्स के शोरूम में डकैती डालने वाले डकैत को सात साल सजा nainital news
ज्वैलर्स में हुई डकैती के मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी अरविंद कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाने के साथ 13 हजार का जुर्माना लगाया है।
हल्द्वानी, जेएनएन : आठ साल पहले नैनीताल रोड स्थित सोना-चांदी ज्वैलर्स में हुई डकैती के मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी अरविंद कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाने के साथ 13 हजार का जुर्माना लगाया है। डकैत फिलहाल मुरादाबाद जेल में किसी अन्य मामले में बंद है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 15 जून 2012 को सरस मार्केट के सामने स्थित सोना-चांदी नामक ज्वैलरी की दुकान में डकैतों ने शाम पांच बजे धावा बोल मारपीट करने के साथ आभूषण लूट लिए थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान पांच लोगों को पहले ही सजा हो चुकी है। जबकि छठा आरोपित शब्बु उर्फ अमिताभ पुत्र इकरार चौधरी निवासी नई बस्ती थाना अमरोहा जिला जेपीनगर उप्र तीन गवाही के बाद मुरादाबाद में दर्ज मामले की वजह से वहां की जेल में पहुंच गया था। बी वारंट में तलब करने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाहों का अदालत में परीक्षण करवाया गया। अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि डकैती में लूटे सोने के अलावा गिरफ्तारी के दौरान शब्बु से तमंचा भी बरामद हुआ था। मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने शब्बु के सात साल की सजा सुनाई है।
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