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    किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास nainital news

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Thu, 05 Mar 2020 08:27 AM (IST)

    ढाई साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की अदालत ने दोषी माना है।

    किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास nainital news

    हल्द्वानी, जेएनएन : ढाई साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की अदालत ने दोषी माना है। युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से 90 फीसद पीडि़ता को दिया जाएगा।

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    शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि काठगोदाम थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी 24 सितंबर 2017 को लापता हो गई थी। 29 सितंबर को किशोरी के पिता ने काठगोदाम थाने में इंदिरानगर (रानीबाग) निवासी गोपाल थापा के विरुद्ध बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गोपाल की तलाश शुरू की। अगले ही दिन गोपाल को काठगोदाम रेलवे स्टेशन तिराहे से पकड़कर किशोरी को बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि गोपाल किशोरी को हरिद्वार व सहारनपुर तक लेकर गया था। मेडिकल परीक्षण के बाद दुष्कर्म की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ा दी गईं।

    यहे मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में सात गवाह पेश किए गए। मंगलवार को न्यायालय ने गोपाल को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म का दोषी ठहराया। बुधवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए गोपाल थाना को धारा 376 (2) घ में 10 साल सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच साल व 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 में चार साल व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और अर्थदंड की कुल धनराशि में से 90 फीसद पीडि़ता को पुनर्वास के लिए देने का न्यायालय ने आदेश सुनाया है।

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