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    हल्द्वानी उपकारागार में कैदियों की फोन से बात की सुविधा शुरू, बात करने के लिए ये करना होगा

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Wed, 03 Jun 2020 11:15 AM (IST)

    उपकारागार में बंद कैदियों से अब उनके रिश्तेदार व मित्र फोन पर बात कस सकेंगे। शासन के आदेश पर उपकारागार प्रशासन ने फोन सुविधा शुरू कर दी है।

    हल्द्वानी उपकारागार में कैदियों की फोन से बात की सुविधा शुरू, बात करने के लिए ये करना होगा

    हल्द्वानी, जेएनएन : उपकारागार में बंद कैदियों से अब उनके रिश्तेदार व मित्र फोन पर बात कस सकेंगे। शासन के आदेश पर उपकारागार प्रशासन ने फोन सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का फायदा लेने के लिए रिश्तेदार या मित्र को पोस्टपेड नंबरों की जानकारी फार्म भरकर जेल प्रशासन को देने होंगे। सप्ताह में दो बार फोन पर बात करने की सुविधा दी जाएगी।

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    लॉकडाउन की वजह से जेल में कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगायी हुई है। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिश्तेदार या मित्र से बात करायी जा रही है। इसके लिए मुलाकाती को पहले ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन की स्वीकृति मिलने पर मुलाकाती को तिथि व समय देकर ऑनलाइन मुलाकात करायी जा रही है।

    वहीं पिछले साल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को कैदियों के लिए फोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। इस पर जेेल मुख्यालय ने हाईकोर्ट में अप्रेल प्रथम सप्ताह से फोन की सुविधा उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन हाईकोर्ट को दिया। वहीं लॉकडाउन की वजह से परिवहन बंद होने पर फोन सुविधा देने के लिए उपकरण नहीं आ पाए।

    इधर वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि लॉकडाउन में छूट मिलने पर उपकरण मंगाने के साथ ही फाेन सुविधा शुरू कर दी गयी है। फोन सुविधा का फायदा लेने के लिए बंदी को अपने रिश्तेदार या मित्र के दो पोस्टपेड नंबर देने होंगे। इसके साथ ही मित्र या रिश्तेदार का शपथ पत्र भरवाया जाएगा। ये नंबर मशीन में फीड किए जाएंगे।

     

    सप्ताह में दो बार पांच-पांच मिनट तक बात करने की रहेगी सुविधा

    वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि बंदी की सप्ताह में दो बार पांच-पांच मिनट तक फोन पर बात करायी जाएगी। कुख्यात अपराधियों की टेलीफोन पर होने वाली बात की जेल कर्मचारी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा कॉल की दर एक रुपये होगी। इस धनराशि को बंदी कैंटीन फंड में जमा किया जाएगा। मित्र या रिश्तेदार को शपथ पत्र के साथ ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आइडी कार्ड भी कारागार प्रशासन को देना होगा।

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