जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। Illegal Madrasas: रेल भूमि पर अतिक्रमण और फरवरी 2024 में दंगा मामले से चर्चित बनभूलपुरा क्षेत्र में अब अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन व पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है।
पहली बार एक साथ 14 मदरसों को एक ही दिन में सील किया गया है। चिह्नित चार और मदरसे 14 अप्रैल को सील किए जाएंगे। दिन भर नौ घंटे चली कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा और किसी तरह के विरोध की स्थिति नहीं बनी।
सीएम धामी ने दिए है कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत कराए बिना अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जिला स्तर पर प्रशासन की ओर तैयार कमेटी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 18 मदरसों को चिह्नित किया था। इसकी रिपोर्ट शासन तक भेजी गई थी।
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एक मदरसे की जगह बना था गोदाम
रविवार को एडीएम विवेक राय के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस की टीम सुबह साढ़े आठ बजे मौके पर पहुंची। लाइन नंबर एक में स्थित मदरसे को सील कर दिया।
इसके बाद टीम ने लाइन नंबर आठ, किदवई नगर, लाइन नंबर 17, ताज मस्जिद के पीछे छह मदरसे सील किए गए। शाम पांच बजे तक कुल 13 मदरसों को सील किया गया। पहले से संचालित एक मदरसे की जगह अब गोदाम बना था, उसे भी सील किया गया है।
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अधिकांश मदरसे मस्जिदों के आसपास चलते पाए गए। इन मदरसों में मुस्लिम समाज के बच्चों व युवाओं को तालीम दी जाती थी। इसमें से कुछ मदरसे बेहद तंग गली में संचालित हो रहे थे। रविवार को हुई कार्रवाई के दौरान इन मदरसों में छात्र नहीं मिले, लेकिन किताबें व अन्य पठन-पाठन सामग्री जब्त कर ली गई।
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इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, एसडीएम परितोष वर्मा, एसडीएम राहुल शाह, एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, तहसीलदार लालकुआं कुलदीप, बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी आदि मौजूद रहे।
इन नामों से संचालित थे मदरसे
मदरसा इहया (अध्या उल उलूम), सिराजुल उल उलूम, अशरफुल उलूम, इस्लामिया अरबिया फैजुल कुरान, नूर उल उलूम, इशातुल इस्लाम, तुल मदीना साबिरे पाक (रमजान आर्गनाइजेशन), आस्थाना जहांगीर, हयातुल ऊलूम, अहलेसुन्नत रियाजुल उलूम, खदीजातुल कुबरा, मदीतन उल उलूम, गुलशन रजा, फैजान नूरी आदि।
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प्रशासनिक स्तर पर गठित कमेटी की ओर से चिन्हित अवैध तरीके से संचालित 18 मदरसों में से 14 को सील किया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भी लोगों को सुना गया। फिर भी किसी को आपत्ति हो तो 15 दिन के भीतर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। - विवेक राय, एडीएम, नैनीताल
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