शिवालिक हाथी कॉरिडोर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 4369 पेड़, नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल हाई कोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला के बीच शिवालिक हाथी कॉरिडोर में सड़क चौड़ीकरण के कारण 4369 पेड़ों के कटान के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते ...और पढ़ें

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सात सौ पेड़ों के ट्रांसप्लांट में कितना बजट खर्च हुआ है। आर्काइव
जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला के बीच शिवालिक हाथी कॉरिडोर में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 4369 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि सात सौ पेड़ों के ट्रांसप्लांट में कितना बजट खर्च हुआ है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।
कोर्ट ने शुक्रवार 19 दिसंबर को सचिव लोक निर्माण विभाग को रिकार्ड के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान पूर्व पीसीसीएफ जयराज की ओर से भी सुझाव दिए गए। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में देहरादून निवासी रेनू पाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को फिर से बताया गया कि जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए हैं, कामयाब नहीं हुए है, इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 4369 में से 700 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि ऋषिकेश-भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 4369 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया है, जो हाथी कॉरिडोर के मध्य में आता है। पूर्व में भी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक हाथी रिजर्व को संरक्षित किया गया था। हाथी कॉरिडोर में पेड़ों के कटान से जंगली जानवरों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

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