नैनीताल हाई कोर्ट ने डीएम से पूछा, अतिक्रमण हटाने को क्या कार्रवाई की ? दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश
नैनीताल हाई कोर्ट ने रुड़की के नाथुखेड़ी गांव में सड़क पर अतिक्रमण के मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। हाई कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले में रुड़की के नाथुखेड़ी की ग्रामीण सड़क में किए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीता हाई कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम से पूछा है कि ग्रामीण सड़क पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। मामले में अगली सुनवाई को दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में
रुड़की निवासी बृजपाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया है कि रुड़की के गांव नाथुखेड़ी को जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर चाहरदीवारी कर सड़क को संकरा कर दिया है, जिसके चलते ग्रामीण को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के कारण 12-18 फिट चौड़ी सड़क पांच फिट रह गई है।
पूर्व में की गई जांच के दौरान राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट पेश कर कहा है कि ग्रामीण सड़क में अतिक्रमण किया गया है, इसके बाद भी अभी तक जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। याचिका में सड़क से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई है ताकि ग्रामीणों की समस्या का हल निकल सके।

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