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एनएच मुआवजा घोटाला: डीपी, फोनिया समेत 12 आरोपियों की हिरासत बढ़ी

एनएच मुआवजा घोटाला के आरोपी डीपी सिंह और भगत सिंह फोनिया समेत 12 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 17 जनवरी तक बढ़ा दी गर्इ है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 05 Jan 2018 02:20 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jan 2018 10:43 PM (IST)
एनएच मुआवजा घोटाला: डीपी, फोनिया समेत 12 आरोपियों की हिरासत बढ़ी

नैनीताल, [जेएनएन]: जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की कोर्ट ने एनएच मुआवजा घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ऊधमसिंह नगर के पूर्व एसएलओ डीपी सिंह, एसडीएम भगत सिंह फोनिया व अनिल कुमार समेत सभी 12 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 17 जनवरी तक बढ़ा दी है। जबकि इस मामले में फरार आठ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। एसआइटी ने फरार किसानों की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में दबिश भी दी पर वे हत्थे नहीं चढ़े। 

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अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसमें एसडीएम फोनिया, डीपी, अनिल के अलावा चरण सिंह, विकास चौहान, मदन मोहन पलड़िया, अर्पण कुमार, राम समुज, जीशान, ओमप्रकाश, संजय व भोले लाल आदि शामिल हैं। 

इधर, एसआइटी की ओर से अदालत को बताया गया कि विवेचना के दौरान उक्त अभियुक्तों के अलावा दिलबाग सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी लालपुर, जसपुर, सुखदेव सिंह, गुरुमेल सिंह, अजमेर सिंह, सुखवंत सिंह, सतनाम सिंह पुत्रगण गुरुबचन सिंह निवासी थाना कुंडा क्षेत्र, काशीपुर, विक्रमजीत सिंह पुत्र शक्कर सिंह निवासी गिनीखेड़ा, मंदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी गिनीखेड़ा के नाम प्रकाश में आए हैं। इनके घरों में दबिश दी गई, मगर वे फरार हो गए, जिसके बाद एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। 

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