दुष्कर्म के बाद साली की हत्या करने वाले जीजा को उम्रकैद की सजा
कनखल थाना क्षेत्र में नाबालिग साली की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर ने आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हरिद्वार, जेएनएन। कनखल थाना क्षेत्र में नाबालिग साली की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर ने आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 15 अप्रैल 2015 को मृतक किशोरी की बड़ी बहन शाम के समय घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कमरे में उसकी छोटी बहन मृत पड़ी थी। उसके गले के पास सीने में कैंची घुसी हुई थी। चुन्नी से उसका गला घोटा हुआ था और सिर पर प्रेस मार कर चोट पहुंचाई हुई थी।
मृतका की बहन ने अपनी रिपोर्ट में सौतेले भाइयों पर हत्या करने का शक जाहिर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच के दौरान पाया था कि मृतका की बड़ी बहन ने आरोपित मनोज पुत्र श्यामलाल से प्रेम विवाह किया था। उसकी छोटी बहन अपने जीजा से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन वह उस पर बुरी नजर रखता था।
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15 अप्रैल 2015 को आरोपित अपनी पत्नी को एलआइसी का काम होने की बात कहकर घर से निकला था। आरोपित अपने घर से निकल कर ससुराल पहुंच गया था और अपनी साली को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। आरोपित मनोज ने न्यायालय में किशोरी की हत्या करना स्वीकार करते हुए अपना बयान दर्ज कराया था।
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