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    कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को राहत, सुनवाई से पहले वापस ली याचिका; मुकदमे से धारा हुई कम

    Updated: Thu, 06 Feb 2025 02:29 PM (IST)

    Kunwar Pranav Singh Champion खानपुर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह की जमानत याचिका वापस ले ली गई है। सत्र न्यायालय में सुनवाई से पहले ही याचिका वापस ले ली गई। दूसरी तरफ विवेचक ने जानलेवा हमले की धारा हटाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है।

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    Kunwar Pranav Singh Champion: पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह. File Photo

    संवाद सहयोगी, हरिद्वार । Kunwar Pranav Singh Champion: खानपुर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की। लेकिन, सुनवाई से पहले ही जमानत याचिका वापस ले ली गई। जिस पर सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने याचिका निस्तारित कर दी है।

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    कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया

    दूसरी तरफ, इस केस में विवेचक ने जानलेवा हमले की धारा हटाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को कोई फैसला आ सकता है। चैंपियन के अधिवक्ताओं और उनके समर्थकों की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

    विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर की थी कई राउंड फायरिंग

    गत 26 जनवरी की दोपहर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने साथियों के साथ मिलकर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर कई राउंड फायरिंग की थी। आरोप है कि उमेश समर्थकों के साथ मारपीट, गाली-गलौच करते हुए जान से मारने दी थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कुंवर प्रणव सिंह व अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

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    मुख्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जनवरी को आरोपित कुंवर प्रणव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद चैंपियन की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में पेश की गई थी। जमानत याचिका पर बुधवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई की जानी थी, लेकिन सुनवाई से पूर्व ही उनके अधिवक्ता ने जमानत याचिका को वापस ले लिया। जिसके आधार पर सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने जमानत याचिका को निस्तारित कर दिया है।

    इधर, दोपहर में मुकदमे के विवेचक रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली के एसएसआइ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र राठी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इस मुकदमे में धाराएं परिवर्तित किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने बुधवार को इस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। ऐसा बताया गया है कि इस प्रार्थना पत्र पर फैसला आने के बाद चैंपियन की जमानत याचिका फिर से दायर की जा सकती है। 

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