Move to Jagran APP

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली दस साल कठोर कैद की सजा

हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुषकर्म के मामले में दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनार्इ गर्इ है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 08:59 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 08:59 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली दस साल कठोर कैद की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली दस साल कठोर कैद की सजा

हरिद्वार, [जेएनएन]: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने दस साल की कठोर कैद की सजा सनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

prime article banner

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान व आदेश चौहान ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 11 फरवरी 2015 को ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी 17 वर्षीय  पुत्री 10 फरवरी 2015 को दिन में ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। शाम तक वापस घर नहीं पहुंची तो उसे आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया। लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पता चला कि वह ट्यूशन पढ़ने भी नहीं पहुंची।

उन्होंने अपनी तहरीर में विवेक पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी घासमंडी ज्वालापुर हरिद्वार पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने उसकी तहरीर पर आरोपित विवेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। किशोरी ने अपने बयानों में विवेक पर तीन दिन तक अपने साथ रख कर कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप भी लगाया था।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपित विवेक के खिलाफ न्यायालय में संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों को सुनने व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने विवेक को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने का दोषी पाया।

यह भी पढ़ें: बहन के घर गई नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की दी धमकी

यह भी पढ़ें: छात्रा को रास्ते में रोककर करते थे छेड़खानी और मारपीट, मुकदमा दर्ज

यह भी पढ़ें: दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.