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    Uttarakhand Nikay Chunav Voting: वोटर कार्ड नहीं तो Don't Worry, मतदान के लिए 25 तरह के ये दस्तावेज मान्य

    Updated: Wed, 22 Jan 2025 08:55 PM (IST)

    Uttarakhand Nikay Chunav Voting उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में वोटर कार्ड न होने पर भी मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए वोटर कार्ड समेत 25 तरह के दस्तावेज मान्य किए हैं। जिसके बाद आप बिना किसी अड़चन के मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम चेक करने के लिए secvoter.uk.gov.in पर जाएं।

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    Uttarakhand Nikay Chunav Voting: कुल 25 तरह के दस्तावेज/पहचान पत्र मान्य. Jagran

    जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Nikay Chunav Voting: यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी आप आराम से मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए वोटर कार्ड समेत 25 तरह के दस्तावेज मतदान के लिए मान्य किए हैं।

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    जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल के अनुसार मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। फिर चाहे आपके पास वोटर कार्ड न भी हो। वोटर कार्ड के विकल्प के रूप में मतदाता अपनी पहचान बताने के लिए दूसरे दस्तावेज का प्रयोग कर सकते हैं।

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    इसके लिए कुल 25 तरह के दस्तावेज/पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। आपका मत जिस भी बूथ में है, उसकी मतदाता सूची के आधार पर आपको मतदान कार्मिक या पीठासीन अधिकारी को मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसके बाद आप बिना किसी अड़चन के मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

    मतदान के लिए यह दस्तावेज मान्य

    1. आधार कार्ड
    2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड)
    3. पासपोर्ट
    4. ड्राइविंग लाइसेंस
    5. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड )
    6. राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र
    7. बैंक, डाकघर पासबुक
    8. राशन कार्ड
    9. भूमि- भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल
    10. छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड
    11. समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण -पत्र
    12. शस्त्र लाइसेंस
    13. पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज
    14. भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण-पत्र
    15. रेलवे, बस पास
    16. दिव्यांग प्रमाण - पत्र
    17. स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र
    18. टेलीफोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल
    19.  दुकान पंजीकरण पत्र
    20.  गैस कनेक्शन (ब्ल्यू बुक)
    21. अन्नपूर्णा योजना कार्ड
    22.  परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस
    23.  परिवार रजिस्ट्रर के यथा सत्यापित उद्वरण
    24. निवास प्रमाण -पत्र
    25. राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र एवं विधानसभा की भांति लेखपाल, संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत किया जाता है।

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    घर बैठे आनलाइन देखें मतदाता सूची में नाम

    यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने आसान व्यवस्था की है। आप अपने मोबाइल या पीसी आदि के माध्यम से आनलाइन नाम देख सकते हैं। इसके लिए आपको वेब ब्राउजर पर secvoter.uk.gov.in टाइप करना या है पहले से उपलब्ध लिंक पर क्लिक करना है।

    इसके बाद आप सिर्फ अपने नगर निकाय का चयन कर अपने नाम के आधार पर ही नाम दर्ज होने या न होने का पता लगा सकते हैं। सिर्फ नाम के आधार पर कई सारे नाम उपलब्ध हो सकते हैं। परिणाम को और बेहतर बनाने के लिए साथ में परिजन/अभिभावक जैसे पिता, पति आदि का नाम भी दर्ज कर सकते हैं।