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Lockdown 4.0: उत्तराखंड में ऑड-ईवन पर सरकार का रोल बैक, जानें कितनी सवारियों को लेकर चलेंगे वाहन

देश के सभी आठ नगर निगमों में निजी चार पहिया वाहनों के लिए दो दिन पूर्व शुरू की गई ऑड ईवन व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 20 May 2020 09:26 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 10:11 PM (IST)
Lockdown 4.0: उत्तराखंड में ऑड-ईवन पर सरकार का रोल बैक, जानें कितनी सवारियों को लेकर चलेंगे वाहन
Lockdown 4.0: उत्तराखंड में ऑड-ईवन पर सरकार का रोल बैक, जानें कितनी सवारियों को लेकर चलेंगे वाहन

देहरादून, राज्य ब्यूरो। सरकार ने प्रदेश के सभी आठ नगर निगमों में निजी चार पहिया वाहनों के लिए दो दिन पूर्व शुरू की गई ऑड ईवन व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब पूरे प्रदेश में पूर्व की भांति ही सभी प्रकार के वाहनों का रोज संचालन हो सकेगा। शासन ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत जिलों और अंतर्राज्यीय मार्गों पर अनुमति मिलने के बाद पचास फीसद क्षमता के साथ यात्री वाहनों के संचालन को मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। हालांकि, यात्री किराये के संबंध में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका अर्थ यह कि किराये के संबंध में पूर्ववत व्यवस्था जारी रहेगी।

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प्रदेश सरकार ने दो दिन पूर्व प्रदेश के सभी आठ नगर निगमों में कोरोना से रोकथाम के लिए वाहनों की भीड़ कम करने को ऑड ईवन व्यवस्था के आधार पर निजी चार पहिया वाहनों के संचालन का निर्णय लिया था। यह व्यवस्था लागू भी कर दी गई लेकिन इसके साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। बुधवार को जनता के विरोध और इससे हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस निर्णय को वापस लेने के निर्देश दिए। इस क्रम में शासन ने संबंधित जिलाधिकारियों को इस व्यवस्था को समाप्त करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

वहीं, दो दिन के मंथन के बाद शासन ने प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जोन में सार्वजनिक (यात्री) वाहनों के संचालन को एसओपी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यीय मार्गों में सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में अनुमति देंगे। राज्य के ऑरेंज एवं ग्रीन जोन के जिलों में भी पचास फीसद क्षमता के साथ वाहनों का संचालन किया जाएगा। यात्रा करते समय यात्री का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस दौरान पान, तंबाकू, गुटका और शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखने पर चालक को निकटतम पुलिस थाने अथवा स्वास्थ्य केंद्र में सूचना देनी होगी। वाहन को निर्धारित स्टापेज पर ही रोका जाएगा। इनका संचालन निर्धारित समय सीमा के भीतर ही होगी। जिले या राज्य के बाहर यात्रा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र मान्य होगा।

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वाहनों सवारियों की संख्या

  • ई-रिक्शा- चालक समेत तीन
  • ऑटो रिक्शा- चालक समेत दो
  • विक्रम सात सीटर- चालक समेत तीन
  • विक्रम आठ सीटर- चालक समेत चार
  • टैक्सी पांच सीटर- चालक समेत तीन
  • टैक्सी छह और सात सीटर- चालक समेत तीन
  • टैक्सी आठ व नौ सीटर- चालक समेत चार
  • मैक्सी कैब 10 व 11 सीटर- चालक समेत पांच
  • मैक्सी कैब 12 सीटर- चालक समेत छह
  • बस और मिनी बस- पंजीकरण में अनुमन्य सीट का पचास प्रतिशत। अनुमन्य स्टैडिंग क्षमता निलंबित रहेगी।

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