Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ मुश्किल, शासन से लेनी पड़ेगी इजाजत
Uttarakhand Land Law उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब और भी मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार ने सख्त भू-कानून बनाया है जिसके तहत अब एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर शासन को दिया गया है। उद्योगों अस्पतालों चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर्यटन की गतिविधियों शिक्षण संस्थानों के रूप में निवेश की राह प्रदेश में हर कहीं खुली रखी गई है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । Uttarakhand Land Law:
पोर्टल से की जाएगी खरीद प्रक्रिया की निगरानी
बगैर अनुमति भूमि खरीदी तो होगी सरकार में निहित
पहाड़ों में लीज पर मिलेगी भूमि देने से ग्रामीणाें को होगी आय
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प्रदेश सरकार लीज नीति बनाएगी। -
केंद्र सरकार के माडल लीज एक्ट का अध्ययन कर इसे तैयार किया जाएगा। -
इसमें लीज के लिए किराये का निर्धारण भी होगा।
भूमि खरीद के लिए शासन देगा अनुमति
राजस्व सचिव एसएन पांडेय ने बताया कि संशोधित विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर भू-कानून लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
‘जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भू-कानून बनाया गया है। इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।’ - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
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