कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार मुआवजा देगी उत्तराखंड सरकार, जिलाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देगी। सरकार डिजास्टर रिस्पांस फंड (आपदा मोचन निधि) से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड सरकार भी कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जिन व्यक्तियों का कोरोना से निधन हुआ है, उनके स्वजन को राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा 50 हजार रुपये की राशि देने की केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। गाइडलाइन का अध्ययन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसी के अनुरूप पीडि़त परिवारों को मुआवजा राशि का क्रम शुरू किया जाएगा। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 7397 व्यक्तियों की मौत हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के स्वजन के साथ सरकार खड़ी है। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना से मृत्यु पर संबंधित व्यक्ति के स्वजन को राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता राशि प्रदान करने के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे आवेदन के 30 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए।
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राज्य में कोरोना से हुई मौत
जिला, संख्या
देहरादून, 3519
हरिद्वार, 1018
नैनीताल, 944
ऊधमसिंह नगर, 761
पौड़ी, 315
अल्मोड़ा, 196
पिथौरागढ़, 181
टिहरी, 108
रुद्रप्रयाग, 106
उत्तरकाशी, 74
चमोली, 62
बागेश्वर, 60
चम्पावत, 53
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