जीएसटी को उत्तराखंड सरकार की केंद्र संग कदमताल
राज्य में जीएसटी को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र के साथ कदमताल को तैयार है। एसजीएसटी एक्ट अस्तित्व में आने के बाद उसे लागू करने को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र के साथ कदमताल को तैयार है। कर को लेकर मौजूदा व्यवस्था में हो रहे आमूलचूल बदलाव के मद्देनजर कारोबारियों, उद्यमियों और सरकारी महकमों में पनपी आशंकाओं के समाधान को लेकर सरकार आश्वस्त है।
जीएसटी को लेकर केंद्र का हमकदम बनने को आतुर राज्य सरकार अड़चनों को तेजी से दूर करने की रणनीति पर अमल कर रही है। एसजीएसटी एक्ट अस्तित्व में आने के बाद उसे लागू करने को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
वहीं जीएसटी से संबंधित अधिसूचनाएं को जारी करने में किसी भी स्तर पर देरी न हो, इसे देखते हुए मुख्यमंत्री को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। कारोबारियों को ई-कॉमर्स के जरिए खरीद-बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने को इस पर लिए जाने वाले एक फीसद कर को भी दो माह के लिए स्थगित किया गया है।
देशभर में करों में एकरूपता की दिशा में जीएसटी के रूप में केंद्र की मोदी सरकार की महत्वपूर्ण पहल के साथ उत्तराखंड भी मजबूती से खड़ा हो गया है। खास बात ये है कि जीएसटी में वैट समेत 17 प्रकार के कर समाहित किए गए हैं।
राज्य की नई भाजपा सरकार की ये प्रतिबद्धता ही रही कि जीएसटी को लेकर कारोबारियों, उद्यमियों, वाणिज्य कर अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, विधायकों से लेकर सरकारी महकमों के कार्मिकों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया।
जीएसटी में केंद्र और राज्य के ये कर हैं समाहित
सेंट्रल टैक्स : सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स समेत सात प्रकार के टैक्स
स्टेट टैक्स : वैट, सेंट्रल सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एडवरटाइजमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लॉटरी, बैटिंग एंड गैंबलिंग टैक्स, सेस एंड सरचार्ज।
थोपा नहीं जाएगा ई-वेबिल सॉफ्टेवर
जीएसटी काउंसिल में राज्य के कारोबारियों और औद्योगिक संगठनों की आवाज को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पुरजोर तरीके से रखा तो उसके सार्थक नतीजे भी आए। काउंसिल ने भरोसा दिलाया कि इस सॉफ्टवेयर को कारोबारियों की दिक्कतों को देखते हुए दुरुस्त किया जाएगा। इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
सीएसडी कैंटीन को छूट
सीएसडी की कैंटीन में 50 फीसद कर छूट दी गई है। इससे जीएसटी लागू होने के बाद कैंटीन उपभोक्ताओं की सुविधा पर कैंची नहीं चलेगी। सैनिक बहुल उत्तराखंड में सीएसडी कैंटीन के उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है।
ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर कर कटौती स्थगित
जीएसटी लागू होने के बाद ई-कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में नए रोजगार पैदा होंगे। इन ऑपरेटर के जरिए कारोबारी सामान की खरीद व बिक्री को अंजाम दे सकेंगे। इसके लिए पहले ही एक फीसद कर में कटौती किए जाने के प्रावधान को फिलहाल दो महीने के लिए स्थगित किया गया है।
उत्तराखंड को होगा फायदा
वित्त मंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश में समान कर प्रणाली लागू होगी, इससे उत्तराखंड को बहुत फायदा होने जा रहा है, एक हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी।
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