Move to Jagran APP

चेक बाउंस में महिला को तीन माह के कठोर कारावास की सजा Dehradun News

चेक बाउंस होने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने एक महिला को तीन माह के कठोर कारावास और तीन लाख 32 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 09:17 AM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 09:17 AM (IST)
चेक बाउंस में महिला को तीन माह के कठोर कारावास की सजा Dehradun News
चेक बाउंस में महिला को तीन माह के कठोर कारावास की सजा Dehradun News

ऋषिकेश, जेएनएन। चेक बाउंस होने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने एक महिला को तीन माह के कठोर कारावास और तीन लाख 32 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश पूर्व में ही सजा सुना चुके हैं, जिसे महिला ने ऊपरी अदालत में चुनौती दे थी।

loksabha election banner

जानकारी के मुताबिक इस मामले में बीके सहाय पुत्र रामगोपाल सहाय निवासी आइडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश ने इंदु पत्नी राजबल्लभ निवासी आइडीपीएल ऋषिकेश के खिलाफ वाद दायर किया था। वाद के मुताबिक बीके सहाय के इंदु से घरेलू संबंध थे। वह उससे समय-समय पर अपने निजी कार्यों के लिए पैसे उधार मांगती थीं और लौटा भी देती थीं। 

आरोप था कि 15 जनवरी 2013 को इंदु ने डेढ़ लाख रुपये यह कहकर मांगे कि वह जुलाई में वापस कर देंगी। इसके बाद 30 मार्च 2013 को फिर से इंदु ने एक लाख 70 हजार रुपये मांगे। यह तीन लाख 20 हजार की रकम जुलाई 2013 में लौटाने का आश्वासन दिया था। 

आरोप है कि इंदु ने तय समय पर पैसे नहीं लौटाए। अगस्त 2016 में इंदु ने तीन लाख 20 हजार का चेक बीके सहाय को दिया, जो बैंक ने खाते में पैसे न होने के कारण लौटा दिया। 

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने 26 मार्च 2017 को इंदु को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास और तीन लाख 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले के को चुनौती देते हुए इंदु ने प्रथम अपर सत्र न्यायालय ऋषिकेश में याचिका दायर की थी। 

यह भी पढ़ें: दुकानदार से एक लाख 25 हजार की ठगी में दो लोग गिरफ्तार Dehradun News

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता इंदु को संबंधित मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने इंदू को तीन माह के कठोर कारावास व तीन लाख 32 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से दो हजार रुपये की धनराशि राज्य के पक्ष में जमा की जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें: किटी से मोटे मुनाफे का सैकड़ों का टूटा सपना, पिता और तीन पुत्रों पर मुकदमा दर्ज Dehradun News


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.