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उत्तराखंड में 84 स्थानीय निकायो में आरक्षण की अधिसूचना जारी

निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हुई सरकार ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए 92 में से 84 निकायों में महापौर, अध्यक्ष व सभासद पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।

By Edited By: Published: Sun, 14 Oct 2018 08:17 PM (IST)Updated: Mon, 15 Oct 2018 09:34 AM (IST)
उत्तराखंड में 84 स्थानीय निकायो में आरक्षण की अधिसूचना जारी
उत्तराखंड में 84 स्थानीय निकायो में आरक्षण की अधिसूचना जारी

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हुई सरकार ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए 92 में से 84 निकायों में महापौर, अध्यक्ष व सभासद पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। आठ नगर निगमों में से रुड़की को छोड़ सात में चुनाव होना है, जिनके महापौर और पार्षद पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अलबत्ता, दो नगर पालिकाओं और चार नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण में बदलाव किया गया है। 

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कुछ नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में सभासदों के आरक्षण में मामूली फेरबदल किया गया है। वहीं, शासन ने 84 निकायों के आरक्षण की अधिसूचना जारी करने की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी है। माना जा रहा है कि आयोग सोमवार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। 

प्रदेश की 92 नगर निकायों का कार्यकाल इस साल मई में खत्म होने के बाद इन्हें छह माह के लिए प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इस बीच निकायों में सीमा विस्तार, आरक्षण जैसे मसलों को लेकर अदालत में मामले चले। इनका निस्तारण होने पर अब कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।

इस कड़ी में सरकार ने 84 निकायों में चुनाव के लिए कवायद पूरी कर ली है। इनमें प्रथम चरण में 15 नवंबर को चुनाव संभावित है, जबकि नगर निगम रुड़की, नगर पालिका परिषद श्रीनगर व बाजपुर में प्रक्रिया पूरी होने में लग रहे वक्त के मद्देनजर इन तीनों में बाद में चुनाव कराए जाएंगे।

सेलाकुई व भतरौंजखान नगर पंचायतों के मामले में कानूनी पेच है, जबकि बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं। इस बीच रविवार को विभागीय मंत्री मदन कौशिक से अनुमोदन मिलने के बाद शासन ने 84 निकायों में महापौर, अध्यक्ष व पार्षद-सभासद पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। 

हालांकि, इनके लिए अपैल और मई में अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इन पदों के लिए दोबारा आपत्तियां व सुझाव मांगे थे। अब फिर से इनकी अधिसूचना जारी की गई है। जिन सात नगर निगमों में चुनाव होना है, वहां महापौर व पार्षद पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 

शहरी विकास विभाग के अपर निदेशक यूएस राणा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर में अध्यक्ष पद को महिला से सामान्य किया गया है, जबकि महुआखेड़ा में यह पद सामान्य से महिला आरक्षित किया गया है। 

नगर पंचायत पुरोला में अब अध्यक्ष की सीट ओबीसी, कालाढूंगी व कपकोट में सामान्य और गूलरभोज में सामान्य से महिला आरक्षित की गई है। नगर पालिका व पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर अन्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अलबत्ता, कुछेक नगर पालिका परिषदों व पंचायतों में सभासद पदों में मामूली फेरबदल किया गया है। 

महापौर पदों पर आरक्षण 

नगर निगम--------------------आरक्षण 

देहरादून---------------------अनारक्षित 

हल्द्वानी--------------------अनारक्षित 

ऋषिकेश---------------------महिला 

हरिद्वार--------------------महिला 

कोटद्वार------------------महिला 

काशीपुर-------------------पिछड़ी जाति 

रुद्रपुर---------------------अनुसूचित जाति 

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