उत्तराखंड में 163 बिल्डरों को रेरा का नोटिस, मचा हड़कंप; ये है वजह
उत्तराखंड रेरा ने 163 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि वे रियल एस्टेट परियोजना के कामन एरिया को खरीदार/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्ट्री क ...और पढ़ें

आवासीय परियोजना या कालोनी में कामन एरिया की रजिस्ट्री खरीदारों के पक्ष में न कराने पर सख्ती। प्रतीकात्मक
जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश में बिल्डरों की मनमानी और सरकार के नियम न मानने पर उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 163 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। रियल एस्टेट परियोजना के जिस कामन एरिया को खरीदार/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्ट्री के साथ सुपुर्द करने का नियम है, उससे बिल्डर कन्नी काट रहे थे।
रेरा ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए परियोजना का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके 163 परियोजनाओं से संबंधित बिल्डरों और प्रमोटरों को पक्षकार बनाया है। सभी को नोटिस जारी करते हुए कामन एरिया (सामूहिक क्षेत्र) की रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 643 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 163 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। हालांकि, ऐसे प्रोजेक्ट में भी कामन एरिया की रजिस्ट्री खरीदारों या संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में नहीं की जा सकी है। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है।
रेरा से क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त किए जाने के संबंध में भी प्राधिकरण की 31वीं बैठक में सामूहिक क्षेत्रों की रजिस्ट्री को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नियमों में स्पष्ट प्रविधान है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के तीन माह के भीतर कामन एरिया की रजिस्ट्री होनी है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।