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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'खुद ही हटा लें अतिक्रमण वरना...', लोक निर्माण विभाग ने 163 कब्जाधारियों को थमाए नोटिस

Published: Mon, 05 Aug 2024 10:01 PM (IST)

Dehradun News राष्ट्रीय एंव राज्यीय राजमार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में विभाग ने 23 सितंबर 23 ...और पढ़ें

लोनिवि ने अतिक्रमण करने वाले 163 लोगों को थमाए नोटिस (प्रतिकात्मक फोटो)
लोनिवि ने अतिक्रमण करने वाले 163 लोगों को थमाए नोटिस (प्रतिकात्मक फोटो)

HighLights

  1. लोनिवि ने अतिक्रमण करने वाले 163 व्यक्तियों को थमाए नोटिस
  2. नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण स्वयं हटाने को किया निर्देशित
  3. विभाग के अतिक्रमण हटाने पर व्यय वसूलने की दी चेतावनी

संवाद सूत्र, साहिया। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में लोनिवि ने अतिक्रमण करने वाले 163 व्यक्तियों को नोटिस थमाए हैं।

कहा है कि वह खुद ही अतिक्रमण हटा लें। ऐसा न करने वालों पर उत्तराखंड सड़क सरंचना सुरक्षा अधिनियम, 2014 की धारा तीन के उल्लंघन में प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय की वसूली भी भवन स्वामियों से की जाएगी।

पिछले साल ही कराया गया था अवगत

राष्ट्रीय एंव राज्यीय राजमार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में विभाग ने 23 सितंबर 23 को अवगत कराया गया था कि जिनके मकान, दुकान, खोखे आदि का निर्माण अवैध रूप से लोनिवि की सड़क किनारे किए गए हैं, उन्हें स्वयं से हटा लें। साथ ही विभाग कहा था कि भूस्वामी अपने दस्तावेज लोनिवि कार्यालय में जमा करा दें।

लोक निर्माण व राजस्व की टीमें ने चिह्नित की भूमि

लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 23 अगस्त 23 को कालसी चकराता मोटर मार्ग पर 60 भवनों, दुकानों, साहिया क्वानू मोटर मार्ग पर 26, हरिपुर ईछाडी मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से 30 तक 31 भवनों, दुकानों व हरिपुर ईछाडी मीनस के किलोमीटर 31 से 72 तक 35 और कालसी बैराटखाई मोटर मार्ग पर 11 भवनों, दुकानों को चिह्नित किया गया था ।

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इस संबंध में लोक निर्माण विभाग साहिया की अधिशासी अभियंता रचना थपलियाल ने बताया कि लोनिवि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं।

साथ ही बताया कि जिनकी भूमि रजिस्टर्ड है, वे भवन, दुकान स्वामी अपने मूल दस्तावेजों को छह अगस्त तक लोक निर्माण विभाग कार्यालय में जमा करा दें। समय अवधि तक अतिक्रमण स्वयं से न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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