डबल मर्डर केस में फरार चल रहा परवेज गिरफ्तार Dehradun News
बहुचर्चित कामना और रिंकू हत्याकांड में छह महीने से फरार आरोपित परवेज को नेहरू कॉलोनी थाने की पुलिस ने सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है।
देहरादून, जेएनएन। बहुचर्चित कामना और रिंकू हत्याकांड में छह महीने से फरार आरोपित परवेज को नेहरू कॉलोनी थाने की पुलिस ने सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले रिंकू की और उसके बाद कामना की हत्या को अंजाम दिया था।
एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि 30 जून 2019 को खुड़बुड़ा मोहल्ला निवासी अमन ने नेहरू कॉलोनी थाना में तहरीर दी थी कि उसकी बहन कामना की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में कामना के पति अशोक, उसके साथी गौरव और दीपक निवासी मेरठ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और घटना से संबंधित डीवीआर बरामद हुई थी। पुलिस पूछताछ में अशोक ने कामना की हत्या करने का आरोप अपने बुआ के लड़के रिंकू पर लगाया था। लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपितों ने योजना के तहत एक वर्ष पूर्व राजस्थान ले जाकर रिंकू की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
उसके बाद कामना की हत्या को अंजाम दिया। फिर आरोपित अशोक ने अपनी पत्नी कामना की हत्या करने का आरोप रिंकू पर लगा दिया था। उसके बाद रिंकू के भाई विवेक वर्मा की तहरीर पर रिंकू की हत्या के आरोप में तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डबल मर्डर आरोपित परवेज का नाम सामने आया। परवेज उसी समय से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपित परवेज सोनीपत में छुपकर रह रहा है। सूचना पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने परवेज को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया।
चरस तस्कर को 10 साल की कैद
एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक, विकासनगर के रहने वाले इस्तखार के खिलाफ 11 अक्टूबर 2010 को नशा तस्करी के आरोप में कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि चेकिंग के दौरान बाइक सवार इस्तखार के पास से एक किलो चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में विकासनगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। ट्रॉयल के दौरान छह गवाह अदालत में पेश हुए। गुरुवार को साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को दस साल की सजा का ऐलान किया।
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