उत्तराखंड में लाइसेंस और आरसी बदलने की जरूरत नहीं, पढ़िए पूरी खबर
केंद्र सरकार ने पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फार्मेट एक जैसा करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन उत्तराखंड के चालकों व वाहन स्वामियों को इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का फार्मेट एक जैसा करने के निर्देश दिए हैं। इस कारण कई प्रदेशों में अब लाइसेंस और आरसी नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उत्तराखंड के चालकों व वाहन स्वामियों को इन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। कारण यह कि प्रदेश में पहले से ही केंद्र द्वारा तय मानकों के अनुसार ही लाइसेंस और आरसी बनाए जा रहे हैं, जिस कारण यहां फिलहाल कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मोटर यान अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें एक प्रावधान लाइसेंस व आरसी में बदलाव का भी है। केंद्र ने यह व्यवस्था दी है कि लाइसेंस व आरसी स्मार्ट कार्ड में बनाई जाए। यानी, जिसमें चिप लगी हो अथवा चिप के बिना लेमिनेटेड स्मार्ट कार्ड।
उत्तराखंड में अभी बिना चिप का लेमिनेटेड स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन पर क्यूआर कोड अंकित है। यही व्यवस्था आरसी के लिए भी रखी गई है। क्यूआर कोड को स्कैन करने से चालक अथवा वाहन की पूरी जानकारी स्कैनिंग मशीन पर देखी जा सकती है। यहां लाइसेंस सारथी और आरसी वाहन सॉफ्टवेयर के जरिये बनाए जा रहे हैं, जिन्हें एनआइसी के सहयोग से बनाया गया है और वह समय-समय पर इसे अपग्रेड भी करती रहती है। प्रदेश के सभी आरटीओ व तकरीबन सभी एआरटीओ कार्यालय में अभी लाइसेंस व आरसी इसी फार्मेट पर बनाए जा रहे हैं।
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बावजूद इसके परिवहन मुख्यालय ने एहतियातन सभी आरटीओ कार्यालयों को पत्र भेजकर केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही लाइसेंस व आरसी बनाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से ही केंद्र द्वारा तय फार्मेट पर लाइसेंस व आरसी बनाई जा रही है। इसलिए यहां इसमें फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि सभी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालयों को लाइसेंस व आरसी प्लास्टिक कोटेड पीवीसी कार्ड पर ही जारी करना सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि कोई शंका न रहे।
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